उम्मीदवारों को जमा करनी होगी निक्षेप राशि

लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि जमा करना होगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25 हजार रूपये की निक्षेप या जमानत राशि जमा करनी होगी। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, भले ही वो अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है तो उसे इसका आधा यानि 12 हजार 500 रूपये की राशि जमानत के रूप में नाम-निर्देशन पत्र के साथ जमा करनी होगी। भारत निवार्चन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि रिटर्निगं अधिकारी के पास अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में चालान भरकर जमा करना होगी। उसे चालान या रसीद की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ रिटर्निगं अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी को नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगी। उम्मीदवार द्वारा निक्षेप राशि ऑनलाईन भी जमा कराई जा सकेगी। आयोग के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार एक निवार्चन क्षेत्र से नामांकन पत्र के चार सेट रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन उसे जमानत या निक्षेप राशि जमा करने की मूल रसीद नामांकन पत्र के पहले सेट के साथ ही रिटर्निगं अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई उम्मीदवार एक साथ दो निवार्चन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसे दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निक्षेप राशि रिटर्निगं अधिकारी को प्रस्तुत करना होगी।

kampungbet https://ijins.umsida.ac.id/data/ kampungbet https://polreskedirikota.id/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *