जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि बगैर लाइसेंस वाहन चलाए जाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जो एक बार बगैर लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो उनका लाइसेंस 25 वर्ष की उम्र तक नहीं बनेगा। उन्होंने बिना लाईसेंस के वाहन चलाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। बताया कि बिना लायसेंस वाहन चलाने पर 25 हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। इससे वाहन का रजिस्ट्रेशन एक वर्ष के लिए निरस्त किया जा सकता है। बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर माता-पिता (वाहन स्वामी) को तीन साल तक की जेल हो सकती है। बिना पंजीयन के और बिना फिटनेस के वाहन चलाते पाये जाने पर 2 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बिना वैध बीमा के वाहन चलाते पाये जाने पर 1 हजार से 5 हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है।
kampungbet https://ijins.umsida.ac.id/data/ kampungbet