मतदाता सूची में नये मतदाता का नाम जोड़ने के निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े। इसके लिए एक जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। ऐसे युवा जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये पात्र हैं। इसके अलावा छूटे हुए मतदाताओं का नाम भी सूची में जोड़ें जिससे कोई भी मतदाता, मतदान से वंचित न रह जाए।

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