बेसमेंट में पार्किंग की जगह हो रहे अवैध व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध होगी कार्यवाही

नई दिल्ली में पिछले दिनों हुई कोचिंग क्लास की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में कोचिंग क्लासेस, हॉस्पिटल, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, अनाधिकृत बेसमेंट आदि की जांच के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने समिति एवं जांच दल का गठन किया है। जांच दल द्वारा मौके पर जाकर अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और वर्षा के दौरान जल निकासी के पर्याप्त उपाय एवं आकस्मिक स्थितियों के निराकरण संबंधी उपाय, प्रबंधों की जांच की जा रही है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया है कि शहर में पार्किंग और यातायात की समस्याओं के निराकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग के लिए ना करते हुए इन सभी बेसमेंट में या तो कोचिंग का संचालन या फिर कमर्शियल प्रयोग के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है जो पूरी तरीके से गलत है। उन सभी संस्थाओं के खिलाफ़ कार्यवाही की जायेगी जिसके बेसमेंट में पार्किंग की जगह व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। देखा गया है कि शहर में खास तौर पर ट्रैफिक और पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या है। अगर इन सभी बेसमेंट को पार्किंग के रूप में प्रयोग किया जाता है तो बहुत हद तक शहर में पार्किंग और ट्रैफिक की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि ट्रैफिक और यातायात की समस्याओं का निराकरण के लिए अभियान चलाएंगे। इस अभियान के माध्यम से पार्किंग और यातायात की समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण होगा। उन्होंने बताया कि सभी बेसमेंट चाहे कमर्शियल, कोचिंग या अन्य अवैध रूप में उपयोग हो रहे हैं, उनको विधिवत पार्किंग के रूप में उपयोग में लाये जाने हेतु कार्यवाही होगी। ऐसी संस्थाएँ जिनके बेसमेंट में अवैध रूप से कोचिंग क्लासेस, हॉस्पिटल, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, अनाधिकृत बेसमेंट में अवैध रूप से प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें करीब एक महीने में सुधार का समय देंगे। बावजूद इसके सुधार नहीं होने पर कार्यवाही की जायेगी।

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