
रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा हेतु अग्रिम आरक्षण के मौजूदा नियम में परिवर्तन किया है। अब आरक्षण 120 दिन की बजाय 60 दिन पूर्व ही होगा, यात्रा के दिन को छोड़कर। इस आशय का नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर को जारी किया गया है। 1 नवंबर से नियम प्रभावी होगा। श्री संजय मनोचा निदेशक यात्री विपणन रेल भवन नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र के अनुसार 31 अक्टूबर तक हुई बुकिंग्स यथावत कायम रहेगी। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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