पालने में असमर्थ पालकों से बच्चे लेने के लिये संस्थाओं में व्यवस्था
इंदौर जिले में पालने में असक्षम या असमर्थ पालकों से बच्चे लेने के लिये बाल कल्याण समिति अथवा बालगृह संस्थाओं में विशेष व्यवस्था है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं संशोधित अधिनियम 2021 की धारा 35 (1) अंतर्गत कोई माता-पिता या संरक्षक, जो किसी बालक (शिशु) को पालने में असक्षम या…
