11 अगस्त 2023 के बाद जन्म लिये सभी बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य
जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार 11 अगस्त 2023 के बाद जन्म लिये सभी बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इस जन्म प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता स्कूल में प्रवेश के साथ आधार, पेन, मतदाता परिचय पत्र तथा ड्रायविंग लायसेन्स के लिए रहेगी। यह प्रमाण-पत्र नौकरी में ज्वाइनिंग और नागरिक सुविधाओं को प्राप्त…
