कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने 4 जून को होने वाली मतगणना को देखते हुए जिले में ड्राय डे घोषित किया है। इस दौरान मदिरा के क्रय विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना वाले दिन 4 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस के लिये सम्पूर्ण इंदौर जिलें में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान इन्दौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, वाईन के फुटकर बिक्री रिटेल आउटलेट (RWS-1), आहारगृह यथा एफ. एल. 2, 3, 4 एवं एफ.एल.-6. 7. 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफ.एल.-9 क तथा देशी विदेशी मद्य भण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये है। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट सर्विंग पाईंट आदि में उक्त अवधि में किसी को भी शराब की बिक्री सेवा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
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