बाल विवाह कानून की जागरुकता हेतु सर्विस प्रोवाइडरों की कार्यशाला 20 नवम्बर को
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की वधु एवं 21 वर्ष से कम उम्र के वर का विवाह करना अपराध है। जिसके तहत बाल विवाह करने पर विवाह में सम्मिलित होने वाले एवं सेवा प्रदाताओं को 2 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।…
