अवैध रूप से डीजल का विक्रय एवं परिवहन करते पाये जाने पर वाहन जप्त

कलेक्टर श्री आशीष सिंह के आदेश पर इंदौर जिले में अवैध पेट्रोल-डीजल भंडारण, क्रय-विक्रय पर खाद्य विभाग द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अवैध रूप से डीजल का क्रय-विक्रय एवं परिवहन करते पाये जाने पर वाहन जप्त करने की कार्रवाई की गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू ने बताया कि विजय नगर चौराहा स्थित आईपी फ्यूल स्टेशन के वाहन द्वारा द पार्क होटल इंदौर में डीजल का अवैध रूप से विक्रय एवं परिवहन किया जा रहा था। जिस पर कार्रवाई करते हुए डीजल टैंकर वाहन मय डिस्पेंसिंग मशीन को जप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि द पार्क होटल के भूमिगत टैंक में अवैध रूप से डीजल भरा जा रहा था। मौके पर उपस्थित ड्राइवर विशाल पाटीदार से डीजल टैंकर मय डिस्पेंसिंग यूनिट और वाहन को जप्त किया गया। मौके पर किसी भी ऑयल कंपनी की अनुमति एवं विस्फोटक विभाग की अनुमति नहीं पाई गई। मौके पर जो डिस्पेंसिंग यूनिट लगी पाई गई वह भी नापतौल विभाग से सत्यापित नहीं थी। पूर्णतः अनाधिकृत एवं अवैध रूप से डीजल का परिवहन एवं विक्रय करने पर वाहन चालक, आईपी फ्यूल स्टेशन के प्रोपराइटर आदि पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 में प्रकरण दर्ज किया गया है।

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