राज्य शासन के महानिरीक्षक पंजीयन के निर्देशानुसार स्पष्ट किया गया है कि सम्पदा 1.0 में ई-पंजीयन सेवा प्रदाताओं के खाते में दिनांक 31 मार्च 2025 को शेष बची हुई क्रेडिट लिमिट के उपयोग की बाद में व्यवस्था रहेगी। शेष बची हुई क्रेडिट लिमिट दिनांक 31 मार्च 2025 के बाद लेप्स नहीं होगी। क्रेडिट लिमिट के लेप्स होने की कोई रिस्क नहीं है। सभी सेवा प्रदाता एवं स्टांप वेंडर से आग्रह किया गया है कि आवश्यकतानुसार क्रेडिट लिमिट बनवाए।